कुल पृष्ठ दर्शन : 193

You are currently viewing राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के प्रतीक में राजभाषा अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन की शिकायत

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के प्रतीक में राजभाषा अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन की शिकायत

मुम्बई(महाराष्ट्र)।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के प्रतीक(लोगो) में राजभाषा अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन की लोक शिकायत की गई है। इसमें पत्र के जरिए पिछली शिकायतों का भी उल्लेख किया गया है।

महोदय,
संसदीय राजभाषा समिति की संस्तुति संख्या ४४ को स्वीकार करने वाले राष्ट्रपति जी के आदेश को प्रसारित करते हुए राजभाषा विभाग के (राजपत्र में प्रकाशित) पत्रांक में कहा गया है,जब भी कोई मंत्रालय-विभाग या उसका कोई कार्यालय या उपक्रम अपनी वेबसाइट तैयार करे तो वह अनिवार्य रूप से द्विभाषी तैयार की जाए जिस कार्यालय की वेबसाइट केवल अंग्रेजी में है,उसे द्विभाषी बनाए जाने की कार्यवाही की जाए। फिर भी राजभाषा को लागू करने में कोई कठिनाई आती है तो केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो अथवा आउटसोर्सिंग से इस प्रसंग में सहायता भी ली जा सकती है। भारत सरकार के नियमानुसार हिन्दी में वेबसाइट बनाना और उसे समय-२ पर अंग्रेजी वेबसाइट के साथ अद्यतन करना कानूनन अनिवार्य है।
(क). इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की निम्नलिखित वेबसाइट पूरी तरह से अंग्रेजी में बनाई गई हैं,ताकि भारत की ९५ प्रतिशत अंग्रेजी न जानने वाली आम जनता इनका प्रयोग कभी भी नहीं कर सके-

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल http://scholarships.gov.in/

इस संबंध में यह शिकायतकर्ता कई बार शिकायत कर चुका है,पर इसके बावजूद वेबसाइट पर राजभाषा हिंदी का विकल्प शुरू नहीं किया गया है।
कृपया मेरी शिकायत पर कार्यवाही करें और इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से मुझे अवगत करवाया जाए। शिकायत के सम्बन्ध में पत्राचार केवल हिंदी में करें।

निवेदक
प्रवीण कुमार जैन मुम्बई(महाराष्ट्र),भारत
(सौजन्य:वैश्विक हिंदी सम्मेलन,मुम्बई)

Leave a Reply