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रास टीवी की वेबसाइट और प्रतीक में राजभाषा प्रावधानों के उल्लंघन की लोक शिकायत

मुम्बई (महाराष्ट्र)।

राज्यसभा टीवी की वेबसाइट और प्रतीक में राजभाषा प्रावधानों के उल्लंघन की लोक शिकायत की गई है। १० साल से की जा रही सतत शिकायत पर कोई पहल नहीं होने पर आश्चर्य भी व्यक्त किया गया है।

महोदय,
इसी विषय पर ३.५ वर्ष पूर्व की २७ सित॰ २०१७ की शिकायत का संदर्भ ग्रहण करें।
-राज्यसभा टीवी ने राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अंग्रेजी और हिंदी में अलग-अलग बनाया है और जो प्रतीक हिंदी में है,उसमें हिंदी के अक्षर (राज्यसभा) अंग्रेजी के अक्षरों (आरएसटीवी) के नीचे हैं और अंग्रेजी के अक्षरों से छोटे हैं। संलग्न नियमानुसार हिंदी और अंग्रेजी के समान आकार के अक्षरों में द्विभाषी प्रतीक (जिसमें हमेशा दोनों भाषाएँ एकसाथ प्रदर्शित हों) बनाने के लिए निर्देश जारी करें,जिसमें राजभाषा हिंदी के अक्षर अंग्रेजी के अक्षरों से पहले-ऊपर अंकित होने चाहिए।
-राज्यसभा टीवी द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा ३(३) के अधीन सभी प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र,कार्यालय आदेश,निविदा आदि केवल अंग्रेजी में जारी किए जा रहे हैं।
-रास टीवी की वेबसाइट http://rstv.nic.in/ केवल अंग्रेजी में है और हिंदी वेबसाइट बनाने के लिए अधिकारियों ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है।
महोदय,मैं इस सम्बन्ध में पिछले १० वर्षों में राजभाषा विभाग,राज्यसभा सचिवालय एवं राज्यसभा टीवी के पदाधिकारियों को कई बार शिकायत कर चुका हूँ,पर अब तक अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। कृपया शिकायत समाधान हेतु आवश्यक निर्देश देते हुए मुझे पत्र का उत्तर दें।

भवदीय
प्रवीण कुमार जैन
मुम्बई(महाराष्ट्र)भारत
(सौजन्य:वैश्विक हिंदी सम्मेलन,मुम्बई)

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